लोकगायक पप्पू कार्की के परिवार को मिलेगा 90 लाख का मुआवजा — हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील की खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोकगायक परवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की के परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए, कार दुर्घटना में दिवंगत हुए गायक के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है।


⚖️ हाईकोर्ट ने कहा — बीमा कंपनी के तर्क बेबुनियाद

न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने बीमा कंपनी की ओर से दायर अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि बीमा कंपनी मृतक की आय और ड्राइवर की लापरवाही को लेकर जो दलीलें दे रही थी, वे कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं।

अदालत ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हल्द्वानी द्वारा 18 अक्टूबर 2019 को सुनाया गया फैसला पूरी तरह सही था, जिसमें पप्पू कार्की के परिवार को ₹90,01,776 मुआवजे का आदेश दिया गया था।


🚗 2018 का दर्दनाक हादसा

यह मामला 9 जून 2018 की रात का है, जब गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी लौटते वक्त पप्पू कार्की की कार मुरकुड़िया के पास खाई में गिर गई थी।
इस हादसे में कार चालक और पप्पू कार्की — दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस घटना ने पूरे उत्तराखंड और संगीत जगत को गहरे सदमे में डाल दिया था।


📜 बीमा कंपनी के तर्क हुए खारिज

बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि:

मृतक की आय नियमित नहीं थी, क्योंकि वह गायक थे।

हादसा किसी जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ, इसलिए इसे लापरवाही नहीं माना जा सकता।

आय की गणना में मृत्यु के बाद दाखिल किए गए ITR को आधार बनाया गया।

लेकिन आश्रितों के वकील ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न हादसे से पहले के वर्षों — 2015-16 से 2017-18 — के थे, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि बीमा कंपनी की अपील कानूनी रूप से निरर्थक है।


🕊️ “लोकगायक की विरासत और परिवार के सम्मान की जीत”

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला न केवल पप्पू कार्की परिवार के लिए न्याय की जीत है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि कलाकारों की पेशेवर आय को अस्थिर बताकर अनदेखा नहीं किया जा सकता।

यह आदेश उत्तराखंड के लोकसंगीत प्रेमियों के लिए भी एक भावनात्मक क्षण है —

“जिस आवाज़ ने पूरे पहाड़ को झंकृत किया, आज उसी आवाज़ के परिवार को न्याय मिला।”


📢 मुख्य बिंदु एक नजर में

मामला: 2018 में सड़क हादसे में लोकगायक पप्पू कार्की की मौत

निर्णय: हल्द्वानी MACT के ₹90 लाख मुआवजे के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

जज: न्यायमूर्ति आलोक मेहरा

अपील: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज